रविवार 1 नवंबर से रोजमर्रा के पैसे, फोन कॉल और कागजी काम से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। इन बदलावों में टैक्स फाइलिंग, कॉलर पहचान, म्यूचुअल फंड निवेश, रसोई गैस की कीमत और पेंशन की औपचारिकताएं शामिल हैं, इसलिए यह जानना जरूरी है कि क्या बदल रहा है और क्या वैसा ही रहेगा।

GST परिषद की सिफारिश वाले रिटर्न फाइलिंग और रिफंड सरलीकरण के कदम, जिनके लिए कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है, 1 नवंबर से लागू होंगे, जबकि कानून से जुड़े बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लक्षित हैं। वित्त मंत्रालय 1 नवंबर को GSTR-1, GSTR-1A और IFF के ड्राफ्ट फॉर्म myGov पर जनता की राय के लिए रखेगा और इसके बाद पात्र GST रिफंड की स्वचालित मंजूरी शुरू होने की उम्मीद है।

इनकमिंग कॉल पर दिखेगा कॉलर का नाम

दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को 1 नवंबर 2026 से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP लागू करने का आदेश दिया है। इसके लागू होने के बाद ग्राहकों को इनकमिंग कॉल पर नंबर के साथ कॉलर का नाम भी दिखेगा। यह व्यवस्था 4G और उससे ऊपर के नेटवर्क पर परखी जा चुकी है और इसका मकसद स्पैम और अनजान नंबर से होने वाली ठगी को कम करना है।

म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान होगा डिफॉल्ट

निवेशकों के लिए सबसे अहम बदलाव म्यूचुअल फंड में है। SEBI 1 नवंबर से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट प्लान को डिफॉल्ट विकल्प बना रहा है। जो निवेशक अब भी रेगुलर प्लान चुनना चाहेंगे, उन्हें पहले रेगुलर प्लान के अधिक एक्सपेंस रेशियो के बारे में बताया जाएगा, ताकि चुनाव पूरी जानकारी के साथ हो, न कि सिर्फ डिफॉल्ट से।

LPG कीमत और पेंशन जीवन प्रमाणपत्र

रसोई गैस की कीमतों की मासिक समीक्षा होगी। कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, इसलिए कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बदल सकती है, जबकि दिल्ली में मौजूदा कीमत 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के लिए 2810 रुपये और बिना सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर के लिए 942 रुपये है, कमर्शियल सिलेंडर 1 सितंबर को बढ़ाया गया था। 80 साल से कम उम्र के पेंशनर 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसकी सामान्य अंतिम तिथि 30 नवंबर है। प्रमाणपत्र जमा न होने पर पेंशन रुक जाती है और जमा होने पर फिर शुरू हो जाती है, और इसे अब मोबाइल फोन से घर बैठे भी जमा किया जा सकता है।